मुंबई, 16 नवंबर || भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पूंजी बाजार नियामक द्वारा लगाए गए जुर्माने को चुकाने में विफलता के लिए रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर 26 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
कंपनी पहले धन के अवैध हेरफेर से संबंधित एक मामले में जुर्माना भरने में विफल रही थी। रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट द्वारा इस साल अगस्त में नियामक द्वारा लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के बाद सेबी ने डिमांड नोटिस जारी किया।
सेबी ने इकाई को 15 दिनों के भीतर ब्याज और वसूली लागत सहित 26 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यदि रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो नियामक बैंक खातों सहित उसकी संपत्ति कुर्क कर सकता है।
इस साल अगस्त में, बाजार नियामक ने उद्योगपति अनिल अंबानी और 24 अन्य संस्थाओं पर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से धन की हेराफेरी के लिए पांच साल के लिए रोक लगा दी थी।
सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया और उन्हें उसी अवधि के लिए सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की भूमिका सहित प्रतिभूति बाजार में किसी भी पद पर रहने से प्रतिबंधित कर दिया।
222 पन्नों के आदेश में, सेबी ने कहा कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से, उनसे जुड़ी संस्थाओं को ऋण के रूप में छिपाकर आरएचएफएल से धन निकालने की एक धोखाधड़ी योजना बनाई।