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महाभियोग के तहत दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून को हिरासत से रिहा किया गया

सियोल, 8 मार्च || महाभियोग के तहत दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल को शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया। इससे एक दिन पहले अदालत ने उन्हें दिसंबर में मार्शल लॉ लागू करने के उनके असफल प्रयास के लिए बिना किसी शारीरिक हिरासत के मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।

अपने समर्थकों को हाथ हिलाते हुए, यून सियोल डिटेंशन सेंटर से बाहर निकले। विद्रोह भड़काने के आरोप में उन्हें हिरासत में लिए जाने के 52 दिन बाद। हालांकि, यून के खिलाफ महाभियोग और आपराधिक मुकदमे जारी रहेंगे।

यून की रिहाई अभियोजक जनरल शिम वू-जंग द्वारा निलंबित राष्ट्रपति को रिहा करने के अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करने का फैसला करने के तुरंत बाद हुई।

अपने समर्थकों को नमन करते हुए, यून शनिवार शाम को सेंट्रल सियोल में अपने आधिकारिक निवास पर पहुंचे।

यून ने एक बयान में कहा, "मैं अवैधता को सही करने में अदालत के साहस और दृढ़ संकल्प की सराहना करता हूं।"

अपनी रिहाई के साथ, यून बिना किसी शारीरिक हिरासत के मुकदमे का सामना कर सकेंगे।

शुक्रवार को, न्यायालय ने कहा कि उसने यून के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि यह निर्धारित किया गया है कि विद्रोह के आरोपों पर 26 जनवरी को उनके अभियोग, जिसके कारण उनकी हिरासत अवधि बढ़ाई जा सकी, प्रारंभिक हिरासत अवधि समाप्त होने के कुछ घंटे बाद आए थे।

10-दिवसीय प्रारंभिक हिरासत अवधि में वह समय शामिल नहीं है, जब दस्तावेजों को गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए समीक्षा के लिए न्यायालय में भेजा गया था, जिससे यून की हिरासत की समय-सीमा 26 जनवरी को सुबह 9 बजे के आसपास हो गई, जबकि अभियोजन पक्ष ने उस दिन शाम 7 बजे से कुछ समय पहले ही उन पर अभियोग लगाया था, न्यायालय के अनुसार।

यून की कानूनी टीम ने अभियोजन पक्ष पर यून की रिहाई में देरी करने का आरोप लगाया, जो न्यायालय के निर्णय के 27 घंटे बाद आई।

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