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दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंजीनियर राशिद को संसद में उपस्थित होने की अनुमति दी

नई दिल्ली, 26 मार्च || दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद को चल रहे बजट सत्र की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दे दी।

बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू हुआ और 4 अप्रैल को समाप्त होगा।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दो लाख से अधिक मतों से हराकर जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने वाले इंजीनियर राशिद तिहाड़ जेल में बंद हैं। वे आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में आरोपी हैं, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है।

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने आतंकवाद निरोधी एजेंसी और इंजीनियर राशिद के वकील की मौखिक दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

इंजीनियर राशिद ने विशेष एनआईए अदालत द्वारा 10 मार्च को पारित आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें उन्हें हिरासत में पैरोल देने से इनकार किया गया था। अपनी याचिका में लोकसभा सदस्य ने शहर की अदालत के आदेश को “गलत” बताया।

याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने हिरासत पैरोल पर उनकी रिहाई पर एनआईए से जवाब मांगा था और संघीय आतंकवाद विरोधी एजेंसी से कहा था कि वह 17 मार्च से पहले आपत्तियां, यदि कोई हों, दर्ज कराए।

इससे पहले, न्यायमूर्ति विकास महाजन की एकल पीठ ने इंजीनियर राशिद को संसद में उपस्थित होने के लिए 11 और 13 फरवरी के लिए हिरासत पैरोल प्रदान की थी, साथ ही कई शर्तें भी लगाई थीं।

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