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दिल्ली की एक अदालत ने एलजी मानहानि मामले में गिरफ्तारी के बाद मेधा पाटकर की रिहाई का आदेश दिया

नई दिल्ली, 25 अप्रैल || कार्यकर्ता मेधा पाटकर को राहत देते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा 2001 में दायर मानहानि मामले में प्रोबेशन बॉन्ड भरने और एक लाख रुपये का मुआवजा देने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। शहर के एक रेलवे स्टेशन पर उनकी गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर यह आदेश आया।

इसी से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में, पाटकर ने निचली अदालतों के आदेशों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस ले ली।

एक अधीनस्थ अदालत ने सुबह 6 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया, ताकि उन्हें साकेत जिला अदालत परिसर में एक न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जा सके।

मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (एनडीडब्ल्यू) को तामील करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने पाया था कि वह मानहानि मामले में प्रोबेशन बॉन्ड और एक लाख रुपये का जुर्माना भरने के सजा आदेश का जानबूझकर उल्लंघन कर रही थीं।

दिल्ली की अदालत ने बुधवार को पाटकर के खिलाफ गैर-हाजिर रहने और सजा के आदेश का पालन न करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया था। यह मामला अहमदाबाद में हुए घटनाक्रम से जुड़ा है। अहमदाबाद में सक्सेना नेशनल काउंसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज नामक संगठन के प्रमुख हैं। 2001 में सक्सेना ने नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) की नेता पाटकर के खिलाफ दो मानहानि के मुकदमे दायर किए थे। इनमें से एक मुकदमा टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियों से संबंधित था, जबकि दूसरा प्रेस बयान से जुड़ा था।

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