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पिछले वक्फ कानूनों की तरह, उम्मीद अधिनियम का उद्देश्य सामाजिक कल्याण है: अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 अप्रैल || पिछले सप्ताह एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 2025 (उम्मीद अधिनियम) का अधिनियमन वक्फ संपत्तियों से सामाजिक लाभ के लिए 1913 और 2025 के बीच वक्फ कानूनों में किए गए सुधारों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, सोमवार को एक अधिकारी ने कहा।

“भारत में 1913 से 2025 तक वक्फ कानूनों में हुए बदलाव समाज के लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए एक मजबूत प्रयास को दर्शाते हैं, साथ ही एक उचित प्रशासन प्रणाली सुनिश्चित करते हैं।

"प्रत्येक कानून का उद्देश्य #वक्फ बंदोबस्ती के मुख्य उद्देश्य को बनाए रखते हुए वर्तमान समस्याओं को हल करना है," अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा।

गलत सूचनाओं को दूर करने और उम्मीद अधिनियम के लाभों के बारे में जनता को शिक्षित करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया और कहा, "वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 वक्फ प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी, जिम्मेदार और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

उम्मीद अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में से एक सरकारी एजेंसियों को संपत्तियों की बहाली है।

"वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। स्वामित्व संबंधी विवादों का समाधान जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, जो राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे," अधिनियम के एक प्रावधान में कहा गया है।

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